उदयपुर। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के 9 आरोपियों पर एनआईए कोर्ट ने आरोप सुना दिए। एनआईए की जांच पर आधारित आरोपों को अभियुक्तों को सुनाया गया। अब इन्हीं आरोपाें को लेकर कोर्ट में सुनवाई होगी। सभी आरोपी कोर्ट में उपस्थिति थे।
सूत्रों के मुताबिक आरोपियों पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने, कन्हैयालाल की हत्या करने, अन्य धर्म-जाति को अपमानित व क्षति पहुंचाने सहित षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं।
आरोपी फरहाद मोहम्मद पर एनआईए ने अपनी चार्जशीट में केवल आर्म्स एक्ट की धारा लगाई थी। लेकिन, कोर्ट ने फरहाद पर भी आतंकी गतिविधियों में शामिल होने, हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप सुनाया है। इस पर आरोपी के वकील अखिल चौधरी का कहना है कि वह इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे
गौरतलब है कि 28 जून 2022 को उदयपुर के भूतमहल इलाके में कन्हैयालाल की मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने निर्मम तरीके से गला काटकर हत्या कर दी थी।
एनआईए ने 22 दिसंबर 2022 को पेश किया था चालान
कन्हैयालाल की हत्या के मामले में एनआईए ने पाकिस्तान के कराची निवासी सलमान और अबू इब्राहिम को फरार बताते हुए मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद व मोहम्मद रियाज अत्तारी के अलावा मोहसिन खान, आसिफ हुसैन, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला, मोहम्मद जावेद और मुस्लिम मोहम्मद उर्फ मुस्लिम खान के खिलाफ चालान पेश किया था। एनआईए की विशेष अदालत ने 9 फरवरी 2023 को हत्या,आतंकी गतिविधियों, आपराधिक षड्यंत्र सहित यूएपी एक्ट और आर्म्स एक्ट में प्रसंज्ञान लिया था।
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