
उदयपुर। प्राधिकरण आयुक्त श्री राहुल जैन के निर्देशानुसार एवं उपायुक्त महोदय के आदेश के तहत, शुक्रवार को उदयपुर विकास प्राधिकरण ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य के ईको सेंसिटिव जोन में स्थित अवैध निर्माण को सील कर दिया। यह कार्रवाई तहसीलदार डॉ. अभिनव शर्मा के नेतृत्व में की गई।
राजस्व ग्राम उपली बड़ी के आराजी संख्या 3436/19 एवं 3428/18 पर एल.पी.के. क्लब एंड होटल द्वारा बिना स्वीकृति, बिना रूपांतरण एवं भू-उपयोग परिवर्तन कराए व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा था। यह संपूर्ण क्षेत्र सज्जनगढ़ अभयारण्य के ईको सेंसिटिव जोन में आता है, जहां निर्माण से पूर्व ईको सेंसिटिव मॉनिटरिंग कमेटी से अनुमोदन आवश्यक होता है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त निर्माण पर उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम-2023 की धारा 32 के अंतर्गत विधिवत सुनवाई के बाद आदेश पारित किया गया। निर्धारित प्रक्रिया के तहत, होटल एवं क्लब का संचालन अनधिकृत रूप से किया जा रहा था, जिसे संज्ञान में लेते हुए प्राधिकरण ने इसे सील कर दिया।
इस कार्रवाई में डॉ. अभिनव शर्मा (तहसीलदार, प्राधिकरण) के निर्देशन में श्री सूरपाल सिंह सोलंकी, श्री दीपक जोशी (पटवारी, प्राधिकरण) एवं होमगार्ड जाब्ता की अहम भूमिका रही।
प्राधिकरण का यह संदेश साफ है – ईको सेंसिटिव क्षेत्र में किसी भी तरह का अवैध निर्माण अथवा अनधिकृत गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमानुसार सख्त कदम उठाए जाएंगे।
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