इडुक्की (भाषा)। केरल के इडुक्की की एक विशेष पोक्सो अदालत ने 44 वर्षीय एक व्यक्ति को 2021 में अपनी एक नाबालिग रिश्तेदार लड़की की हत्या करने के लिए शनिवार को मौत की सजा सुनायी जबकि उक्त लड़की की नाबालिग बहन के साथ बलात्कार करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।.
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) के तहत मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने वेल्लातुवल पुलिस थाने में दर्ज मामले में इडुक्की निवासी सुनील कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अदालत द्वारा सुनायी गई सजा के अनुसार सुनील कुमार को पूरे जीवन जेल में रहना होगा।.
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