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रंजिश में हत्या के मुजरिम को आजीवन कारावास : गवाहों ने ठोक बजा कर दिए बयान, सजा का आधार बने

चाकू से ताबड़तोड़ हमला, भतीजा भी घायल

आप पढ़ रहे हैं हबीब की रिपोर्ट, उदयपुर।

उदयपुर। आपसी रंजिश के चलते युवक की हत्या करने वाले आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना साढ़े तीन वर्ष पुरानी है। कोर्ट ने 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

मामला अम्बामाता थाना क्षेत्र का है। 27 मई 2022 की शाम अहमद हुसैन अपने भतीजे तकरीर अहमद के साथ बाइक से जा रहे थे। स्वरूप विलास होटल के पास आरोपी अयूब खान उर्फ मटूरिया ने रास्ता रोका। उसने चाकू से अहमद हुसैन पर ताबड़तोड़ वार किए।

भतीजे ने बीच-बचाव किया। आरोपी ने उस पर भी चाकू से तीन वार किए। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की मदद से उन्हें एमबी अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान अहमद हुसैन की मौत हो गई। आरोपी मौके से फरार हो गया।

पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। आरोपी अयूब खान उर्फ मटूरिया पठान को गिरफ्तार किया गया। जांच पूरी कर 4 जुलाई 2022 को आरोप पत्र पेश किया गया।

सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक दिनेश गुप्ता ने प्रभावी पैरवी की। अभियोजन की ओर से 13 गवाह पेश किए गए। 32 दस्तावेज और चिकित्सकीय साक्ष्य भी अदालत के समक्ष रखे गए। चश्मदीद गवाहों ने घटना की पुष्टि की।

अपर सत्र न्यायाधीश क्रम-2 दमयंती पुरोहित ने आरोपी को दोषी माना। अदालत ने भादंसं की धारा 302 में आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना सुनाया। धारा 324 में दो वर्ष का कारावास और दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने कहा कि अपराध की प्रकृति गंभीर है। सख्त सजा जरूरी है। इससे समाज में कानून का भय बना रहेगा। न्याय व्यवस्था पर आमजन का विश्वास मजबूत होगा।

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