राजस्थान में निकाय चुनावों का बिगुल, दो चरण में हाेंगे : 309 निकायों में 9 व 11 सितं. को मतदान, 14 सितं. को रिजल्ट आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू

जयपुर। राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने विस्तृत चुनावी कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। पहली बार राज्य की सभी 309 नगरीय निकायों में एक साथ चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं, जो राज्य सरकार की ‘एक प्रदेश-एक चुनाव’ की पहल को धरातल पर उतारता है। घोषणा के साथ ही संबंधित सभी शहरी क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है।

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उदयपुर में पहले चरण में 9 सितंबर को भींडर, वल्लभनगर और फतहनगर नगर पालिका का चुनाव होगा तो दूसरे चरण में 11 सितंबर को उदयपुर नगर निगम, कानोड़ और मावली नगर पालिका के चुनाव होंगे।

309 निकायों के 10,245 वार्डों में घमासान

इस वृहद चुनावी प्रक्रिया के तहत प्रदेश के 10 नगर निगम, 51 नगर परिषद और 248 नगर पालिकाओं को शामिल किया गया है। इन सभी निकायों में कुल 10,245 वार्ड पार्षद पदों के लिए मुकाबला होगा।

प्रमुख चुनावी तिथियां और चरण

मतदान प्रक्रिया : राज्यभर में वोटिंग दो चरणों में पूरी की जाएगी। प्रथम चरण का मतदान 9 सितंबर को तथा द्वितीय चरण का मतदान 11 सितंबर को होगा।

मतगणना एवं परिणाम : दोनों चरणों के चुनाव परिणाम 14 सितंबर को घोषित किए जाएंगे।

निकाय प्रमुख व उप-प्रमुख का निर्वाचन :

महापौर, सभापति और पालिका अध्यक्ष (निकाय प्रमुख) का चुनाव 21 सितंबर को होगा।

उप-महापौर, उप-सभापति और उपाध्यक्ष का चुनाव 22 सितंबर को आयोजित साधारण सभा की बैठक में संपन्न कराया जाएगा।

आदर्श आचार संहिता के तहत कड़े प्रतिबंध

चुनावी प्रक्रिया के समापन तक नगरीय क्षेत्रों में आचार संहिता प्रभावी रहेगी। इस अवधि के दौरान:

शहरी क्षेत्रों में किसी भी नए विकास कार्य की घोषणा पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

नए विकास कार्यों के लिए कोई भी नया वर्क ऑर्डर जारी नहीं किया जा सकेगा।

पूर्व से स्वीकृत और प्रगतिरत कार्य जारी रहेंगे, लेकिन कोई भी नया निर्माण कार्य शुरू करने की अनुमति नहीं होगी।

 

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