नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार, 20 जून को शाम 8 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत प्रदान की। कोर्ट के इस फैसले के बाद केजरीवाल शुक्रवार को जेल से रिहा हो सकते हैं।
दूसरी ओर, एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) ने इस जमानत के खिलाफ अपील करने के लिए 48 घंटे का समय मांगा है। कोर्ट ने कहा कि यह दलीलें शुक्रवार को ड्यूटी जज के सामने पेश की जा सकती हैं। ईडी ने कोर्ट में जमानत पर 48 घंटे का स्टे लगाने का अनुरोध किया था, जिसे वेकेशन बेंच ने खारिज कर दिया।
कोर्ट ने केजरीवाल को 1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि विस्तृत फैसला शुक्रवार को अपलोड किया जाएगा, जिससे पता चलेगा कि केजरीवाल को किन आधारों पर जमानत दी गई।
जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज लगातार दूसरे दिन सुबह सुनवाई हुई। जज न्यायबिंदु की वेकेशन बेंच ने ईडी और केजरीवाल की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
हालांकि, कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से पहले दो शर्तें लगाईं:
1. केजरीवाल जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।
2. जरूरत पड़ने पर वे अदालत में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे।
इस मामले में अब सभी की नजरें शुक्रवार पर टिकी हैं, जब विस्तृत फैसला सामने आएगा और यह स्पष्ट होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को किस आधार पर जमानत मिली है। ईडी द्वारा अपील की योजना को देखते हुए, इस मामले में आगे भी कानूनी लड़ाई जारी रहने की संभावना है।
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