
नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी कानूनी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह मामला किसी अनुसूचित अपराध से जुड़ी FIR पर आधारित नहीं है, बल्कि एक निजी शिकायत से संबंधित है, ऐसे में PMLA के तहत सुनवाई नहीं की जा सकती।
स्पेशल जज विशाल गोगने ने आदेश में कहा कि ED की शिकायत प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आवश्यक आधार को पूरा नहीं करती। हालांकि ED ने इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की बात कही है।
यह मामला भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की करीब 2000 करोड़ रुपये की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। इस केस में सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज सहित अन्य भी आरोपी हैं।
इसी मामले में कोर्ट ने राहुल और सोनिया गांधी को FIR की कॉपी देने संबंधी मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को भी रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को केवल FIR दर्ज होने की जानकारी दी जा सकती है, पूरी कॉपी देना आवश्यक नहीं है।
कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे “सत्य की जीत” बताया और कहा कि मोदी सरकार की राजनीतिक दुर्भावना का पर्दाफाश हुआ है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह मामला दबाव बनाने और बदनाम करने की कोशिश का हिस्सा था।
वहीं ED ने कहा है कि अदालत का फैसला तकनीकी आधार पर है और मामले के मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा नई FIR दर्ज किए जाने के बाद ED दोबारा चार्जशीट दाखिल करेगा और जांच जारी रखेगा।
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