
जयपुर। राजस्थान में पेपर लीक के कारण विवादित 2021 की सब-इंस्पेक्टर भर्ती मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने चयनित अफसरों की आउट परेड और पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। यह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक मामले में अंतिम निर्णय नहीं आ जाता।
कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील ने तर्क दिया कि स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप ने इस भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की है और पुलिस मुख्यालय ने भी इस रिपोर्ट को स्वीकार किया है। इसके बावजूद राज्य सरकार ने अब तक इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कोर्ट से यह मांग की कि इस भर्ती को रद्द किया जाए और सही अंक पाने वाले उम्मीदवारों को न्याय मिले।
About Author
You may also like
राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : स्कूलों और उनके बाहर 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री पर रोक, न्यूट्रिशन कमेटी बनाने और ग्रामीण स्कूलों की स्थिति सुधारने के निर्देश
जश्न-ए-ईद मीलादुन्नबी का पुरजोश आग़ाज़ : नारों से गूंजा अंजुमन चौक, सैफ़-ए-मिल्लत ने सीरत-ए-मुस्तफ़ा पर डाली रौशनी
उदयपुर में राजाधिराज महाकाल की भव्य शाही सवारी : सदियों पुरानी हरि-हर परंपरा के साथ नगर भ्रमण
उदयपुर में राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन का संभागीय अधिवेशन संपन्न: कर्मचारी हितों और संगठन मजबूती का लिया संकल्प
समुद्र मंथन ने दिया संदेश-अहंकार से विनाश, सहयोग से सृजन : प्रशांत अग्रवाल
