
जयपुर। होटल संस्थान दक्षिणी राजस्थान के प्रतिनिधियों ने जयपुर में प्रमुख शासन सचिव एवं निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान सरकार से मुलाकात कर उदयपुर में होटलों की 10 वर्ष अनुज्ञा नवीनीकरण प्रक्रिया को शीघ्र लागू करने की मांग रखी।
संस्थान के सचिव राकेश चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2015 में आदेश जारी कर होटलों के अनुज्ञा नवीनीकरण की अवधि 10 वर्ष करने की स्वीकृति दी थी। नगर निगम उदयपुर ने भी पूर्व में इस आदेश के तहत 10 वर्ष के नवीनीकरण किए। इसके अलावा, वर्ष 2017 में सरकार ने शुल्क वृद्धि के साथ एकमुश्त जमा पर 20 प्रतिशत छूट का प्रावधान भी लागू किया था। 20 सितम्बर 2024 को निगम ने 10 वर्ष हेतु आवेदन भी आमंत्रित किए थे।
चौधरी ने बताया कि इसके बावजूद 31 दिसम्बर 2024 को नगर निगम उदयपुर ने निदेशक को मार्गदर्शन हेतु पत्र लिखा, जो अब तक लंबित है। जबकि स्पष्ट आदेशों के बावजूद पुनः मार्गदर्शन माँगना समझ से परे है। राज्य के अन्य नगर निकायों में होटल अनुज्ञा पत्र 10 वर्ष के लिए नवीनीकरण किए जा रहे हैं, लेकिन उदयपुर में प्रक्रिया ठप पड़ी है। इससे होटल व्यवसायियों में असमंजस है और सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है।
संस्थान ने पत्र के माध्यम से मांग की कि विभाग शीघ्र स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर नगर निगम उदयपुर को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करे, जिससे होटल व्यवसायियों को राहत मिल सके।
चर्चा के दौरान निदेशक ने आश्वस्त किया कि जल्द ही आवश्यक मार्गदर्शन जारी कर दिए जाएंगे।
जयपुर में इस मौके पर संस्थान अध्यक्ष सुभाष सिंह राणावत एवं सचिव राकेश चौधरी मौजूद रहे।
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