
उदयपुर। जनता सेना के प्रदेश संरक्षक मांगीलाल जोशी की ओर से झीलों के संबंध में हाईकोर्ट डबल बैंच में दायर की गई याचिका पर स्वायत्त शासन सचिव, उदयपुर कलेक्टर व कमिश्नर को नोटिस जारी किया गया है। जोशी की ओर से उठाए गए मुद्दों पर हाईकोर्ट ने इन जिम्मेदारों से जवाब मांगा है।
भाजपा नेता रहे मांगीलाल जोशी ने बताया कि एक जनहित याचिका मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान एए जॉर्ज मशीह व न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की अदालत में पेश की गई। इस याचिका में उदयपुर की झीलों के आसपास बढ़ते अतिक्रमण, प्रदूषण व दुर्दशा के मुद्दों को उठाया गया है। इस पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने संबंधित स्वायत्त शासन सचिव, उदयपुर कलेक्टर, कमिश्नर, महापौर उदयपुर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
जोशी ने बताया कि उन्होंने नगर निगम में 272 भूखंडों के घोटाले की जांच को लेकर भी हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई हुई है।
About Author
You may also like
नगर निगम व यूडीए के अधिकारी देखें : चाहें तो ऐसे भी हो सकता है काम—NHAI की कंपनी ने खोदी सड़क और चंद घंटों में कर दी दुरुस्त
उदयपुर में मकान का सेटबैक छोड़ने के विवाद में बुजुर्ग की हत्या : पड़ोसियों ने जमकर पीटा, मॉर्च्युरी के बाहर जुटे परिजन
होटल एसोसिएशन उदयपुर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह : डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने दिया एकजुटता और नवाचार का संदेश
हिंदुस्तान जिंक की बड़ी उपलब्धि : विगत 6 वर्षों में लगाए 8.55 लाख से अधिक पौधे, जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र बहाली की ओर मजबूत कदम
रणकपुर : इलेक्ट्रिक एसोसिएशन की माना रिसॉर्ट में भव्य वार्षिक मानसून पिकनिक 2026 : वॉटर पार्क गतिविधियों, मनोरंजक खेलों में लिया मजा
