
उदयपुर। जनता सेना के प्रदेश संरक्षक मांगीलाल जोशी की ओर से झीलों के संबंध में हाईकोर्ट डबल बैंच में दायर की गई याचिका पर स्वायत्त शासन सचिव, उदयपुर कलेक्टर व कमिश्नर को नोटिस जारी किया गया है। जोशी की ओर से उठाए गए मुद्दों पर हाईकोर्ट ने इन जिम्मेदारों से जवाब मांगा है।
भाजपा नेता रहे मांगीलाल जोशी ने बताया कि एक जनहित याचिका मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान एए जॉर्ज मशीह व न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की अदालत में पेश की गई। इस याचिका में उदयपुर की झीलों के आसपास बढ़ते अतिक्रमण, प्रदूषण व दुर्दशा के मुद्दों को उठाया गया है। इस पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने संबंधित स्वायत्त शासन सचिव, उदयपुर कलेक्टर, कमिश्नर, महापौर उदयपुर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
जोशी ने बताया कि उन्होंने नगर निगम में 272 भूखंडों के घोटाले की जांच को लेकर भी हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई हुई है।
About Author
You may also like
-
पैडल-टू-जंगल का आठवां संस्करण : दूसरे दिन वागड़ की वादियों में किया 60 किमी का सफर
-
शिल्पग्राम महोत्सव के उद्घाटन के साथ ही शुरू हुई ‘लोक के रंग-लोक के संग की धूम’
-
जयपुर टैंकर ब्लास्ट से उदयपुर में छाए मातम के बादल : ड्राइवर की स्थिति गंभीर, खलासी का मालूम नहीं, 22 सवारी घर पहुंची, 8 का अस्पताल में इलाज जारी
-
जयपुर में ज्वलनशील पदार्थ से भरे टैंकर को ट्रक ने मारी टक्कर, पूरा इलाका आगे की लपटों में घिरा, 9 लोगों की जलने से मौत, 35 से ज्यादा झुलसे
-
शहीदे आज़म अशफ़ाक उल्ला खान को मुस्लिम महासंघ ने खिराजे अकीदत पेश की व उनकी याद में 78 स्वेटर वितरित किए