
उदयपुर। जनता सेना के प्रदेश संरक्षक मांगीलाल जोशी की ओर से झीलों के संबंध में हाईकोर्ट डबल बैंच में दायर की गई याचिका पर स्वायत्त शासन सचिव, उदयपुर कलेक्टर व कमिश्नर को नोटिस जारी किया गया है। जोशी की ओर से उठाए गए मुद्दों पर हाईकोर्ट ने इन जिम्मेदारों से जवाब मांगा है।
भाजपा नेता रहे मांगीलाल जोशी ने बताया कि एक जनहित याचिका मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान एए जॉर्ज मशीह व न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की अदालत में पेश की गई। इस याचिका में उदयपुर की झीलों के आसपास बढ़ते अतिक्रमण, प्रदूषण व दुर्दशा के मुद्दों को उठाया गया है। इस पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने संबंधित स्वायत्त शासन सचिव, उदयपुर कलेक्टर, कमिश्नर, महापौर उदयपुर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
जोशी ने बताया कि उन्होंने नगर निगम में 272 भूखंडों के घोटाले की जांच को लेकर भी हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई हुई है।
About Author
You may also like
उदयपुर में रामलीला : रंगमंच पर मर्यादा का रुदन : जब लक्ष्मण की मूर्च्छा ने उदयपुर की आंखें भिगो दीं
कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़, 17 की मौत : जहां गूंजने थे शंख और ढाक के बोल, वहां बिखर गईं सिसकियां और मातम
नवरात्र के आध्यात्मिक मंच से सामाजिक चेतना का विमर्श: ‘दया नहीं, दिव्यांगजनों को बराबरी का हक मिले’
विद्यापीठ के पूर्व कुलपति प्रो. शिव सिंह सारंगदेवोत बने गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा के कुलगुरु, उदयपुर में ही ज्वाइन किया
उदयपुर की रामलीला (डे 8) — इमोशन, ड्रामा और हनुमान जी का हाई-ऑक्टेन एक्शन!
