झीलों के संबंध में मांगीलाल जोशी की याचिका पर स्वायत्त शासन विभाग के सचिव, मेयर कलेक्टर व कमिश्नर को नोटिस जारी

उदयपुर। जनता सेना के प्रदेश संरक्षक मांगीलाल जोशी की ओर से झीलों के संबंध में हाईकोर्ट डबल बैंच में दायर की गई याचिका पर स्वायत्त शासन सचिव, उदयपुर कलेक्टर व कमिश्नर को नोटिस जारी किया गया है। जोशी की ओर से उठाए गए मुद्दों पर हाईकोर्ट ने इन जिम्मेदारों से जवाब मांगा है।


भाजपा नेता रहे मांगीलाल जोशी ने बताया कि एक जनहित याचिका मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान एए जॉर्ज मशीह व न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की अदालत में पेश की गई। इस याचिका में उदयपुर की झीलों के आसपास बढ़ते अतिक्रमण, प्रदूषण व दुर्दशा के मुद्दों को उठाया गया है। इस पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने संबंधित स्वायत्त शासन सचिव, उदयपुर कलेक्टर, कमिश्नर, महापौर उदयपुर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।


जोशी ने बताया कि उन्होंने नगर निगम में 272 भूखंडों के घोटाले की जांच को लेकर भी हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई हुई है।

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