– विधानसभा चुनाव में 80 वर्ष निर्धारित थी आयु सीमा
– निर्वाचन आयोग ने किया बदलाव
उदयपुर। वरिष्ठ नागरिकों की लोकतंत्र के उत्सव में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से शुरू किया गया होम वोटिंग का नवाचार लोकसभा आम चुनाव-2024 में भी लागू रहेगा, लेकिन इस बार 80 वर्ष के स्थान पर 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को ही होम वोटिंग सुविधा मिल पाएगी। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से हाल ही जारी अधिसूचना में इसका प्रावधान किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक भारत निर्वाचन आयोग से परामर्श के पश्चात निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 27 क में आंशिक संशोधन करते हुए इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2024 लागू किया। इसमें 80 वर्ष से अधिक स्थान पर 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को घर बैठे वोटिंग की सुविधा प्रदान किए जाने के प्रावधान किए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि सर्वप्रथम विधानसभा उपचुनावों में होम वोटिंग व्यवस्था प्रायोगिक तौर पर लागू की गई थी। इसके पश्चात गत वर्ष हुए विधानसभा आम चुनावों में भी वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगजन को घर बैठे मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी।
About Author
You may also like
-
उदयपुर : विक्रमोत्सव’ के साथ 20 मार्च को मनेगा भारतीय नववर्ष, डॉ. प्रदीप कुमावत ने फूंका तैयारियों का शंखनाद
-
विद्या भवन शिक्षक महाविद्यालय में 6 दिवसीय SUPW शिविर : समाज सेवा और रचनात्मकता का दिखा संगम
-
जब बेजुबान की दस्तक बनी जिंदगी की पुकार : दर्द से तड़पते पक्षी ने खुद अस्पताल पहुंचकर मांगी मदद
-
भिवाड़ी की वो काली सुबह : जहां धुएं के गुबार में दफन हो गईं सात परिवारों की खुशियां, कंकाल बने अपनों को थैलियों में बटोरता दिखा प्रशासन
-
जमीअतुल कुरैश की राष्ट्रीय कांफ्रेंस में जुटे देशभर के स्कॉलर्स : विभिन्न क्षेत्रों की ख्याति प्राप्त प्रतिभाओं को किया सम्मानित