कैबिनेट बैठक में चार बड़ी नीतियों को मंजूरी, ईज ऑफ लिविंग और निवेश को बढ़ावा देने पर जोर


जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमण्डल बैठक में राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, प्रवासी राजस्थानियों के जुड़ाव, छोटे व्यापारियों के सशक्तिकरण और पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बैठक में राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश-2025, एनआरआर पॉलिसी-2025, राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी-2025 और राजस्थान पर्यटन नीति-2025 को मंजूरी दी गई।

छोटे उल्लंघनों में जेल नहीं, अब केवल जुर्माना — जन विश्वास अध्यादेश को मंजूरी

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि राज्य सरकार ने 11 अधिनियमों से मामूली और तकनीकी उल्लंघनों पर लगने वाले कारावास के प्रावधान हटाने का निर्णय लिया है।

अब इन मामलों में केवल अर्थदंड लगाया जाएगा, जिससे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और मुकदमों की संख्या घटेगी।

प्रमुख संशोधन:

• राजस्थान वन अधिनियम-1953: मवेशी चराने पर अब जेल की बजाय जुर्माना लगेगा। इससे आदिवासी और ग्रामीण परिवारों को राहत मिलेगी।

• राजस्थान राज्य सहायता (उद्योग) अधिनियम-1961: दस्तावेज प्रस्तुत न करने जैसे मामूली अपराधों पर कारावास हटाकर केवल जुर्माना।

• जयपुर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड अधिनियम-2018: पानी की बर्बादी, अवैध कनेक्शन आदि पर अब सिर्फ अर्थदंड।

प्रवासी राजस्थानियों के लिए एनआरआर पॉलिसी-2025: निवेश, स्किल और ज्ञान आदान-प्रदान को बढ़ावा

मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि नई नॉन-रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी-2025 से दुनिया भर में बसे प्रवासी राजस्थानी समुदाय के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध मजबूत होंगे।

नीति की मुख्य बातें:

• एनआरआर इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन सेल की स्थापना

• इन्वेस्टमेंट लायजन ऑफिसर्स की नियुक्ति

• राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर्स में इन्वेस्टमेंट कोऑर्डिनेटर्स

• एनआरआर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी काउंसिल्स का गठन

• प्रवासी राजस्थानी दिवससम्मान पुरस्कार

• ग्लोबल यूथ कनेक्ट, सेलिब्रेट राजस्थान, डायस्पोरा फॉर डेवलपमेंट कार्यक्रम

• प्रवासी समुदाय की जानकारी के लिए डायस्पोरा डेटाबेस

10.5 लाख छोटे व्यापारियों को बाजार से जोड़ने हेतु ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी-2025

राज्य में 10.5 लाख से अधिक खुदरा दुकानों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी मंजूर की गई है।

नीति के लाभ:

• छोटे व्यापारियों को बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसा अवसर

• व्यापार क्षेत्र में निवेश और रोजगार में वृद्धि

• एमएसएमई उद्यमों को बाजार और ऋण तक आसान पहुंच

• ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को बढ़ावा

• दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम-1958 में शिथिलता पर विचार

राजस्थान पर्यटन नीति-2025: राज्य बनेगा ग्लोबल टूरिज्म सेंटर

नई पर्यटन नीति में निजी निवेश, पर्यटन अवसंरचना, कनेक्टिविटी, सुरक्षा, डिजिटल सुविधाओं और सांस्कृतिक विरासत के उन्नयन पर जोर दिया गया है।

नीति की प्रमुख पहलें:

• धार्मिक पर्यटन मार्ग और थीम-आधारित सर्किट (शौर्य, बर्ड-वॉचिंग आदि)

• पर्यटन हब, प्रोजेक्शन मैपिंग, लाइट-साउंड शो

• राजस्थान ट्रैवल कार्ड, ई-व्हीकल टूर, होम-स्टे प्रमोशन

• एसटीजेड—स्पेशल टूरिज्म जोन का विकास

• पीपीपी मॉडल पर परियोजनाएं

• एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु वायबिलिटी गैप फंडिंग

• 24×7 कॉल सेंटर, टूरिस्ट असिस्टेंस फोर्स, पैनिक बटन आदि से सुरक्षा में सुधार

किशनगढ़ एयरपोर्ट को 15 एकड़ जमीन, बड़े विमानों के लिए ILS सिस्टम संभव

मंत्रिमंडल ने किशनगढ़ हवाई अड्डे को 15 एकड़ अतिरिक्त भूमि निःशुल्क देने को मंजूरी दी।

इससे ILS एप्रोच लाइट सिस्टम स्थापित किया जा सकेगा और कोहरे व रात में भी सुरक्षित उड़ानें हो सकेंगी।

इससे पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलेगी।

अनुकम्पात्मक नियुक्ति के लिए समय सीमा अब 180 दिन

सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु पर आश्रितों को मिलने वाली अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदन की समय सीमा 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दी गई है।

भर्ती परीक्षाओं में आरक्षित सूची अब एक वर्ष तक मान्य

अब प्रतियोगी परीक्षाओं की आरक्षित सूची से नामों की अनुशंसा 6 माह के बजाय एक वर्ष तक की जा सकेगी।

इससे एक ही भर्ती प्रक्रिया में अधिक अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा।

मोटर वाहन उप निरीक्षक पद के लिए योग्यता में संशोधन

• उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थी अब आवेदन कर सकेंगे

• 1 वर्ष अनुभव और ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त

• अध्ययन पूरा करते ही आवेदन का अवसर।

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