
कोटद्वार। कोटद्वार की अदालत ने गुरुवार को बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों अभियुक्तों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
कोर्ट ने सभी आरोपियों को आईपीसी की हत्या (धारा 302), यौन उत्पीड़न, सबूत मिटाने और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत कठोर सजा दी है। साथ ही मृतका के परिवार को 4 लाख रुपये मुआवजे का भी आदेश दिया गया है।
अंकिता भंडारी, जो ऋषिकेश के वंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थीं, सितंबर 2022 में लापता हुई थीं और बाद में उनका शव चीला नहर से मिला था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि उन्हें अनैतिक कार्य के लिए मजबूर किया जा रहा था और विरोध करने पर उनकी हत्या कर दी गई।
कोर्ट ने दो साल आठ माह तक चले ट्रायल में 47 गवाहों के बयानों के आधार पर यह फैसला सुनाया। इस मामले की पहली सुनवाई जनवरी 2023 में शुरू हुई थी।
इस फैसले के बाद उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की न्याय के लिए चल रही मांग को बड़ी कामयाबी मिली है।
About Author
You may also like
-
विवाह आमंत्रण के नाम पर साइबर जाल : ‘Aamantran.apk’ से मोबाइल हैक होने का खतरा
-
ऑपरेशन चक्रव्यूह की बड़ी सफलता : प्रतापगढ़ पुलिस ने जब्त की ₹5 करोड़ की एमडी ड्रग, एक तस्कर गिरफ्तार
-
King Charles strips his brother Andrew of ‘prince’ title and evicts him from royal mansion
-
Billie Eilish urges billionaires to “give away their money” — makes remark while Mark Zuckerberg watches.
-
SS Rajamouli’s Baahubali: The Epic Poised to Rewrite Box Office History