उदयपुर में देह व्यापार पर पुलिस का बड़ा एक्शन, हैरिटेज रिसोर्ट में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 31 युवक व 08 युवतियों सहित 39 आरोपी गिरफ्तार

उदयपुर। देश दुनिया में मशहूर पर्यटन नगरी की छवि को धूमिल करने वाले देह व्यापार के एक बड़े रैकेट का उदयपुर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर योगेश गोयल के सख्त निर्देशों के बाद पुलिस ने त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए विस्मा गांव के पास स्थित हैरिटेज रिसोर्ट होटल इन्द्रप्रस्थ में चल रही रेव पार्टी पर छापा मारकर कुल 39 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 31 युवक और 08 युवतियां शामिल हैं।

जानकारी के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल द्वारा जिले में अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाने के निर्देश दिए गए थे। उदयपुर एक प्रमुख पर्यटन स्थल होने के कारण यहां देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और ऐसे में अवैध व अनैतिक गतिविधियों पर रोक लगाना पुलिस की प्राथमिकता रही है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गोपाल स्वरूप मेवाड़ा के निर्देशन में पुलिस उप अधीक्षक वृत्त गिर्वा गोपाल चन्देल के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई।

पुलिस को दिनांक 16 दिसंबर 2025 को विश्वसनीय मुखबिर सूचना मिली कि विस्मा गांव के पास स्थित होटल इन्द्रप्रस्थ में इन्दौर निवासी राजेश शर्मा और नई दिल्ली निवासी ऋषभ राजपूत द्वारा रेव पार्टी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शराब, तेज आवाज में साउंड सिस्टम, मुजरा और वैश्यावृत्ति के लिए दिल्ली से युवतियों को बुलाया गया है। सूचना की पुष्टि होते ही पुलिस टीम ने बिना समय गंवाए होटल इन्द्रप्रस्थ पर अचानक दबिश दी।

दबिश के दौरान होटल के भीतर का नजारा देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। देर रात तक तेज आवाज में साउंड सिस्टम बज रहा था, शराब पार्टी चल रही थी और अनैतिक गतिविधियां खुलेआम की जा रही थीं। पुलिस ने मौके से 31 युवक और 08 युवतियों को हिरासत में लेते हुए गिरफ्तार कर लिया, जिनमें इस पूरे नेटवर्क के मुख्य आयोजक राजेश शर्मा, ऋषभ राजपूत और होटल संचालक मुलाराम भी शामिल हैं।

पुलिस ने मौके से अंग्रेजी ब्राण्ड की शराब, साउंड सिस्टम, पावर प्लस सिओग्रा टैबलेट, कंडोम सहित बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री जब्त की है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों द्वारा अवैध रूप से रात्रि के समय पार्टी आयोजित कर अनैतिक देह व्यापार संचालित किया जा रहा था।

इस पूरे मामले में पुलिस ने पीटा एक्ट, आबकारी अधिनियम और ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले का अग्रिम अनुसंधान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक त्वरित अनुसंधान प्रकोष्ठ उदयपुर रामेश्वर परिहार द्वारा किया जा रहा है। सभी आरोपियों को माननीय न्यायालय गोगुन्दा के समक्ष पेश किया जा चुका है।

उदयपुर पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से साफ संदेश दिया गया है कि पर्यटन नगरी में अनैतिक गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे अपराधों में लिप्त लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

 

 

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