
पटना/उदयपुर। उदयपुर के कुख्यात अपराधी दिलीपनाथ के खिलाफ पटना (बिहार) के कोतवाली थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि दिलीपनाथ ने फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से पासपोर्ट कार्यालय, पटना से पासपोर्ट बनवाया, जिसमें उसने अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि छिपाई और झूठी जानकारी प्रस्तुत की।
फर्जीवाड़े का खुलासा उदयपुर पुलिस की सूचना से
उदयपुर के जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि दिलीपनाथ, जो थाना नाई का हिस्ट्रीशीटर है, ने षड्यंत्रपूर्वक आधार कार्ड में झूठी प्रविष्टियां कर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और उन्हीं के आधार पर पासपोर्ट के लिए पटना में आवेदन किया। पासपोर्ट फॉर्म में उसने शपथपूर्वक मिथ्या घोषणा दी और जानबूझकर आपराधिक रिकॉर्ड छिपाया।
इस गंभीर धोखाधड़ी की सूचना मिलने पर उदयपुर पुलिस द्वारा तत्काल एक जीरो नंबर एफआईआर थाना नाई पर दर्ज कर समस्त दस्तावेजों के साथ केस को पटना पुलिस को स्थानांतरित किया गया।
पटना कोतवाली में दर्ज हुआ मुकदमा
पटना के कोतवाली थाने में दिलीपनाथ और उसके सहयोगियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) की धाराएं
318(4), 336(2), 336(3), 337, 338, 340(2), 61(2)
साथ ही
पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 3/12
के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
पासपोर्ट जब्त, अन्य आरोपियों पर भी कार्रवाई
इससे पहले पटना पासपोर्ट कार्यालय ने उदयपुर पुलिस की रिपोर्ट पर तत्काल कार्रवाई करते हुए दिलीपनाथ का पासपोर्ट निरस्त कर जब्त कर लिया।
मामले में उसके अन्य सहयोगियों –
- नारायण दास वैष्णव (अम्बेरी, उदयपुर)
- देवेंद्र गायरी उर्फ डेविड (कालारोही, उदयपुर)
- मोनू उर्फ सुखा (निनाणा, गुड़गांव)
पर भी कार्रवाई की गई है।
यह केस पटना पुलिस और उदयपुर पुलिस के आपसी समन्वय का बड़ा उदाहरण है, जिससे फर्जी दस्तावेजों के जरिये राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले अपराधी को समय रहते पकड़ में लिया गया।
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