मोदी सरनेम मानहानि केस : राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली। आखिर मोदी सरनेम मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को अधीनस्त अदालतों द्वारा दी गई दो साल की सजा पर रोक लगा दी है। मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि ट्रायल जज ने बिना पर्याप्त कारणों और आधार के दो साल की अधिकतम सजा सुनाई है। कोर्ट ने राहुल गांधी को भी हिदायत दी कि कथित टिप्पणी करते समय सावधान बरतें।

कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा-यह नफरत के ख़िलाफ मोहब्बत की जीत है, सत्यमेव जयते.
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी सज़ा के एलान के बाद ट्वीट किया- ”राहुल गांधी पर मानहानि के मुकदमे में सजा पर रोक का सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागतयोग्य है। यह सच्चाई एवं न्याय की जीत है।”

मोदी सरनेम केस-कब क्या हुआ?

2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक रैली के दौरान कहा था- सारे चोरों के नाम में मोदी कॉमन है. राहुल गांधी नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेकर पीएम मोदी पर तंज कस रहे थे।
इस टिप्पणी के ख़िलाफ़ गुजरात के बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने आईपीसी की धारा में शिकायत दर्ज की. मानहानि का केस कोर्ट पहुंचा।
सूरत की अदालत ने मार्च में राहुल को दो साल की सज़ा सुनाई थी।

लोकसभा सचिवालय ने नोटिस जारी कर राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी थी. ऐसा प्रतिनिधित्व अधिनियम के कारण किया गया।

राहुल गांधी अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ गुजरात हाईकोर्ट गए, जहां से भी उनकी सजा को बरकरार रखा गया था। इसके बाद राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा।

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