सुप्रीम कोर्ट ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की रैलियों पर रोक लगाने से इनकार करते हुए वीडियोग्राफी सहित अन्य जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के जरिए इन रैलियों पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि ये ध्यान रखा जाए कि रैली में ‘हेट स्पीच’ न हो।
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकारों को निर्देश दिया कि जहां ज़रूरत हो, वहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाए और रैलियों की वीडियोग्राफी कराई जाए। हरियाणा के नूंह में सोमवार को दो समुदायों के बीच टकराव और हिंसा हुई थी। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के खिलाफ़ रैली का आह्वान किया था।
इसके बाद आसपास के ज़िलों में भी तनाव की स्थिति बन गई थी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को ani को बताया कि हिंसा में अब तक छह लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि प्रदेश में स्थिति काबू में हैं और एसआईटी के जरिए इस मामले में दर्ज सभी केसों की जांच कराई जा रही है।
About Author
You may also like
-
जयपुर में ज्वलनशील पदार्थ से भरे टैंकर को ट्रक ने मारी टक्कर, पूरा इलाका आगे की लपटों में घिरा, 9 लोगों की जलने से मौत, 35 से ज्यादा झुलसे
-
नशीला पदार्थ देकर पत्नी के साथ बलात्कार करने वाले पति समेत 51 पुरुषों को सजा तो मिली पर कम मिली…यहां पढ़िए पूरी कहानी
-
उदयपुर पुलिस, यूट्यूबर पत्रकार और स्वास्थ्य अधिकारी : क्या है असल कहानी?
-
शिल्पग्राम महोत्सव 2024 : मणिपुरी लोक नृत्य ‘थौगोऊ जागोई’ और महाराष्ट्र का प्रसिद्ध ‘लावणी’ नृत्य करेंगे दर्शकों को मंत्रमुग्ध
-
उदयपुर में ट्रैम्पोलिन पार्क : सुरक्षा में लापरवाही या मनोरंजन का खतरा?