पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत दो कार्रवाई : चित्तौड़गढ़ व गंगानगर के दो तस्करों को किया 1 साल के लिए निरुद्ध

जयपुर। पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रदेश के चित्तौड़गढ़ और गंगानगर जिले के मादक पदार्थो की तस्करी में लिप्त दो तस्करों को 1 साल के लिए जेल में निरुद्ध रखा जाएगा।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध दिनेश एमएन ने बताया कि बुधवार को इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोर्ट के सलाहकार मंडल की रिपोर्ट के अनुसार आदेश जारी किए गए हैं।

श्रीगंगानगर जिले के थाना जवाहर नगर निवासी मंगतराम उर्फ मंगतू उर्फ मंगू छजगरिया पुत्र मुख्तयार सिंह (32) एवं चित्तौड़गढ़ जिले के थाना राशमी निवासी प्रहलाद सुखवाल पुत्र रामलाल (48) को 1 साल के लिए पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत निरुद्ध किया गया है। एडीजी श्री एमएन ने बताया कि स्वापक औषधि और मन: प्रभावी अवैध व्यापार निवारण अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा तस्कर मंगतराम को 20 अक्टूबर 2023 को एवं प्रहलाद सुखवाल को 19 अक्टूबर 2023 को निरुद्ध किया गया था।

दोनों प्रकरण हाई कोर्ट के सलाहकार मंडल को भिजवाया गया था। श्री एमएन ने बताया कि सलाहकार मंडल की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को गृहविभाग द्वारा आदेश जारी कर तस्कर मंगतराम उर्फ मंगतू को 19 अक्टूबर 24 एवं रामलाल सुखवाल को 18 अक्टूबर 2024 तक जेल में निरुद्ध रखे जाने के आदेश दिए गए हैं।

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