निर्वाचन आयोग ने जारी किए दिशा-निर्देश
उदयपुर। आगामी विधानसभा आम चुनाव- 2023 में मतदाता निर्वाचन आयोग की ओर से जारी मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर भी अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द पोसवाल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सभी मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए हैं। आयोग सभी मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि मतदाता अपना मत देने से पहले पहचान सुनिश्चित करने के लिए आयोग की ओर से जारी मतदाता पहचान पत्र दिखाएंगे।
इसके बावजूद यदि कोई मतदाता मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो उनके लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेज भी अनुमति किए गए हैं। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक अथवा डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद, विधायक या विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड शामिल हैं।
मतदाता इनमें से कोई भी दस्तावेज पेश कर मतदान कर सकेंगे।
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