उदयपुर के होटल व्यवसायियों को बड़ी राहत, अब 10 वर्ष के लिए होगा लाइसेंस नवीनीकरण

उदयपुर। होटल संस्थान दक्षिणी राजस्थान के प्रयास रंग लाए हैं। राज्य सरकार ने उदयपुर नगर निगम को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि होटलों की लाइसेंस (अनुज्ञा) 10 वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत की जाए। साथ ही, एकमुश्त राशि जमा कराने पर 20 प्रतिशत की छूट भी वर्ष 2017 के आदेश के अनुसार लागू होगी। इस संबंध में स्वायत शासन विभाग, जयपुर की ओर से आयुक्त, नगर निगम उदयपुर को पत्र भेजा गया है।


संस्थान अध्यक्ष सुभाष सिंह राणावत और सचिव राकेश चौधरी ने हाल ही में जयपुर में प्रमुख शासन सचिव एवं निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग से मुलाकात कर उदयपुर में अटकी हुई 10 वर्षीय अनुज्ञा नवीनीकरण प्रक्रिया को शीघ्र शुरू करने की मांग रखी थी।


सचिव राकेश चौधरी ने बताया कि वर्ष 2015 में राज्य सरकार ने होटल अनुज्ञा नवीनीकरण की अवधि 10 वर्ष करने का आदेश जारी किया था। इसके बाद 2017 में शुल्क वृद्धि के साथ एकमुश्त भुगतान पर 20 प्रतिशत की छूट का प्रावधान भी लागू हुआ। नगर निगम उदयपुर ने पूर्व में इन प्रावधानों के तहत नवीनीकरण किए, लेकिन 31 दिसंबर 2024 को निगम ने पुनः मार्गदर्शन मांगा, जिससे प्रक्रिया लंबित हो गई। जबकि प्रदेश के अन्य नगर निकायों में होटल लाइसेंस 10 वर्ष के लिए नवीनीकृत होते रहे।


स्पष्ट आदेश जारी होने के बाद अब उदयपुर के होटल व्यवसायियों को राहत मिलेगी और लंबे समय से बनी असमंजस की स्थिति खत्म होगी। होटल कारोबारियों ने संस्थान के अध्यक्ष, सचिव और कार्यकारिणी के प्रयासों की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया।

About Author

Leave a Reply