मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को गैंगस्टर छोटा राजन को 2001 में यहां होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश एएम पाटिल ने राजन को हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया।
जया शेट्टी मध्य मुंबई के गामदेवी में गोल्डन क्राउन होटल की मालिक थीं। पुलिस ने होटल मैनेजर की शिकायत के आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया था। छोटा राजन गिरोह से जबरन वसूली की धमकियाँ मिलने की सूचना मिलने के बाद होटल व्यवसायी को पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई थी। हालाँकि, हमले से दो महीने पहले उनके अनुरोध पर उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी।
मामले के मुताबिक शेट्टी को छोटा राजन गिरोह के सदस्य हेमंत पुजारी ने जबरन वसूली के लिए कॉल किए थे और पैसे न चुका पाने के कारण उनकी हत्या कर दी गई।
राजन, जो 2011 में पत्रकार जे डे की हत्या के लिए पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।
About Author
You may also like
-
वोट की तारीख घोषित होते ही सियासी समीकरण शुरू, चिराग पासवान ने फेंकी गुगली, बीजेपी पर बढ़ा दबाव
-
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ 5वें दिन ही फिसली, बॉक्स ऑफिस पर कमाई रही कमजोर
-
उदयपुर बीजेपी की संवेदनहीन सक्रियता पर सवाल : जब राजनीतिक संवाद खत्म होता है, तब ‘हाथापाई’ राजनीतिक अभिव्यक्ति का नया माध्यम बन जाती है
-
जयपुर में एसएमएस ट्रॉमा सेंटर अग्निकांड के बाद सरकार की बड़ी कार्रवाई : अधीक्षक और प्रभारी डॉक्टर पद से हटाए गए, अभियंता निलंबित, फायर एजेंसी पर एफआईआर के निर्देश
-
उदयपुर में 1109 प्लॉट की नई योजना: जानिए किस कैटेगरी में कर सकते हैं आवेदन और कब होगी लॉन्च