मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को गैंगस्टर छोटा राजन को 2001 में यहां होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश एएम पाटिल ने राजन को हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया।
जया शेट्टी मध्य मुंबई के गामदेवी में गोल्डन क्राउन होटल की मालिक थीं। पुलिस ने होटल मैनेजर की शिकायत के आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया था। छोटा राजन गिरोह से जबरन वसूली की धमकियाँ मिलने की सूचना मिलने के बाद होटल व्यवसायी को पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई थी। हालाँकि, हमले से दो महीने पहले उनके अनुरोध पर उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी।
मामले के मुताबिक शेट्टी को छोटा राजन गिरोह के सदस्य हेमंत पुजारी ने जबरन वसूली के लिए कॉल किए थे और पैसे न चुका पाने के कारण उनकी हत्या कर दी गई।
राजन, जो 2011 में पत्रकार जे डे की हत्या के लिए पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।
About Author
You may also like
स्वागत की औपचारिकता या सियासी दूरी? उदयपुर एयरपोर्ट पर सीएम और उनसे मिलने वाले चेहरों की बॉडी लैंग्वेज
उदयपुर की विडंबना : सुखाड़िया के बाद बस घूमने आते रहे मुख्यमंत्री, बजट में मिला तो सिर्फ आश्वासन का झुनझुना
उदयपुर के प्रमुख समाचार यहां पढ़िए…लेपर्ड के हमले में घायल महिला ने एमबी अस्पताल में तोड़ा दम, आबादी क्षेत्रों में बढ़ते खतरे से दहशत
सियासी मजबूरी या चुनावी जोश? उदयपुर भाजपा में ‘दिल’ मिले न मिले, जीत के जश्न में हाथ मिलाना पड़ा
ममता की हार में कांग्रेस की जीत? क्षेत्रीय क्षत्रप के कमजोर होने से इंडिया गठबंधन में अब सिर्फ सिल्वर स्क्रीन पर होगी कांग्रेस
