मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को गैंगस्टर छोटा राजन को 2001 में यहां होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश एएम पाटिल ने राजन को हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया।
जया शेट्टी मध्य मुंबई के गामदेवी में गोल्डन क्राउन होटल की मालिक थीं। पुलिस ने होटल मैनेजर की शिकायत के आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया था। छोटा राजन गिरोह से जबरन वसूली की धमकियाँ मिलने की सूचना मिलने के बाद होटल व्यवसायी को पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई थी। हालाँकि, हमले से दो महीने पहले उनके अनुरोध पर उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी।
मामले के मुताबिक शेट्टी को छोटा राजन गिरोह के सदस्य हेमंत पुजारी ने जबरन वसूली के लिए कॉल किए थे और पैसे न चुका पाने के कारण उनकी हत्या कर दी गई।
राजन, जो 2011 में पत्रकार जे डे की हत्या के लिए पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।
About Author
You may also like
प्रतापनगर के कपिल विहार की शांत शाम चीखों में बदल गई…स्कॉर्पियो से महिला को रौंदा; मौत के बाद फैली सनसनी
मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की अहम बैठक : OBC आरक्षण को हरी झंडी, निकाय व पंचायत चुनावों की लॉटरी प्रक्रिया जल्द
उदयपुर में वेदांता जिंक सिटी हाफ मैराथन का खुमार: 5,500 से अधिक रजिस्ट्रेशन, 6 सितंबर को होगी दौड़
राजस्थान में पार्षद ही चुनेंगे मेयर, सभापति व पालिकाध्यक्ष: यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा
उदयपुर: डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने निभाई विद्यादान की परम्परा, राजकीय बालिका विद्यालय की छात्राओं का भरा वार्षिक शुल्क
