हींता गांव में कलेक्टर की चौपाल : ये साहब तो माणे म्हारा गांव रा ही लागे

नाले से अतिक्रमण हटाने व जर्जर कक्ष में कक्षा संचालन नहीं करने के निर्देश
कक्षा कक्ष मरम्मत के लिए मांगे प्रस्ताव
जिला कलक्टर ने सुने ग्रामीणों के अभाव-अभियोग


उदयपुर। सुशासन की परिकल्पना को साकार करने तथा आमजनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण को लेकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार जिला कलक्टर नमित मेहता की ओर से नियमित रूप से ग्राम्यांचलों में रात्रि चौपाल की जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार देर शाम भीण्डर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत हींता में जिला कलक्टर की चौपाल जमी।
ग्राम पंचायत परिसर में आयोजित चौपाल में जिला कलक्टर नमित मेहता ने ग्रामवासियों की परिवेदनाओं को पूर्व संवेदनशीलता के साथ सुना तथा उनके त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।
रात्रि चौपाल में जिला परिषद सीईओ रिया डाबी, भींडर एसडीएम रमेश चन्द्र बहेड़िया, तहसीलदार सतीश पाटीदार, बीडीओ वीरेंद्र कुमार व्यास सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के जिला एवं उपखण्ड स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

तहसीलदार को दिए अतिक्रमण हटाने के निर्देश
चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने नाले पर अतिक्रमण कीशिकायत की। जिला कलक्टर ने तहसीलदार को वस्तुस्थिति की जानकारी लेते हुए जल्द से जल्द अतिक्रमण हटवाकर रिपोर्ट करने के निर्देश दिए। इसके अलावा ग्रामीणों ने विद्यालय भवन की छत जर्जर होना बताया। इस पर कलक्टर ने जिला शिक्षाधिकारी को जर्जर भवन में कक्षा संचालन नहीं करने के लिए पाबंद किया। साथ ही भवन मरम्मत के प्रस्ताव जल्द से जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने श्मशान का परिसर बढ़ाने, गांव में पेयजल व्यवस्था सुचारू कराने, जल जीवन मिशन के तहत प्रेशर से पानी नहीं आने, स्थानीय विद्यालय में विज्ञान संकाय शुरू करने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की भूमि का प्रकरण, संविदाकर्मियों के बकाया मानदेय भुगतान, बस स्टैंड पर स्पीड ब्रेकर बनवाने, नवीन सड़क निर्माण कार्य, पीएम आवास स्वीकृत करने सहित करीब दो दर्जन परिवेदनाएं प्रस्तुत की। जिला कलक्टर ने सभी परिवेदनाओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को उनके गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिनिर्देशित किया।

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राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार को
उदयपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश गुप्ता के निर्देशन में आयोजित होगी। प्राधिकरण सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। इसमें अधिकाधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों के निस्तारण हेतु आवश्यक तैयार कर ली गई। राजस्व न्यायालयों में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएग। शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन प्रकरण के तहत धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम, धन वसूली, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवाद,  बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित (अशमनीय के अलावा प्रकरण), भरण-पोषण से संबंधित प्रकरण, राजस्व विवाद, पैमाइश एवं डिवीजन ऑफ होल्डिंग सहित, सिविल विवाद, सर्विस मैटर्स, उपभोक्ता विवाद, अन्य राजीनामा योग्य विवाद (जो अन्य अधिकरणों/आयोगों/मंचो/आथॉरिटी/ प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार से संबधित है ) को निस्तारण के लिए रखा जाएगा। इसी प्रकार न्यायालय में लंबित प्रकरणों के तहत राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम (एन. आई. एक्ट ), धन वसूली, एम.ए.सी.टी. के प्रकरण, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवाद  एवं कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के प्रकरण, बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित प्रकरण ( अशमनीय के अलावा ), पारिवारिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण, सभी प्रकार के सर्विस मैटर्स (पदोन्नति एवं वरिष्ठता विवाद के मामलों के अलावा ) , सभी प्रकार के राजस्व मामले, पैमाइश एवं डिविजन ऑफ हौल्डिंग सहित, वाणिज्यिक विवाद, बैंक के विवाद, गैर सरकारी शिक्षण संस्थान के विवाद, सहकारिता संबधी विवाद, स्थानीय निकाय (विकास प्राधिकरण/नगर निगम, आदि ) के विवाद, रियल स्टेट सम्बधी विवाद, रेलवे क्लेम्स संबधी विवाद, आयकर संबधी विवाद, अन्य कर संबधी विवाद,  उपभोक्ता एवं विक्रेता /सेवा प्रदाता के मध्य के विवाद, सिविल मामले ( किरायेदारी, बंटवारा, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा, घोषणा, क्षतिपूर्ति एवं विनिर्दिष्ट पालना के दावे), अन्रू राजीनामा योग्य ऐसे मामले जो अन्य अधिकरणों/ आयोगों, मंचो/आथॉरिटी/प्राधिकारियों के समक्ष लंबित प्रकरणें का भी आपसी राजीनामे से निस्तारण का प्रयास किया जाएगा।
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