राजस्थान की ‘भाग्यरेखा’ का होगा उदय: 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण
जयपुर/बाड़मेर। राजस्थान के औद्योगिक और आर्थिक इतिहास में 21 अप्रैल 2026 का दिन एक मील
जयपुर/बाड़मेर। राजस्थान के औद्योगिक और आर्थिक इतिहास में 21 अप्रैल 2026 का दिन एक मील
जयपुर | मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को शासन सचिवालय स्थित ‘राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181’
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने गौ संरक्षण और कृषि क्षेत्र
Jaipur — Rajasthan Chief Minister Bhajanlal Sharma performed Holi rituals at the Chief Minister’s residence
Jodhpur. A major road accident occurred on Sunday evening in the Matoda area of Phalodi
जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर के प्रतिष्ठित सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में रविवार
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को नवरात्र के महानवमी पर्व पर मुख्यमंत्री निवास पर
अधिकारियों को दिए निर्देश, आमजन की सुनी समस्याएं उदयपुर। जिला कलेक्टर एवं नगर निगम
नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग ने जारी की अधिसूचना, और भी कई तरह की मिलेंगी राहत उदयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले शहरी सेवा शिविर सही मायनों में सेवा के पर्याय सिद्ध होंगे। राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर शिविरों में आमजन को राहत प्रदान करने के लिए कई तरह के प्रावधान लागू किए हैं। इसमें बकाया लीज पर ब्याज में 100 प्रतिशत तक की छूट सहित कई सौगातें शामिल हैं। जारी अधिसूचना के अनुसार शहरी सेवा शिविरों में सरकार ने बकाया लीज राशि पर ब्याज में100 फीसदी छूट की घोषणा की है। वहीं, फ्री होल्ड पट्टे लेने या लीज मुक्ति प्रमाण पत्र लेने और 31 दिसंबर तक बकाया लीज राशि जमा करवाने पर बकाया लीज राशि में 60 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। इसके अलावा निकाय से नीलामी या लॉटरी में आवंटित भूखंड पर निर्धारित अवधि में निर्माणनहीं कराने पर निर्धारित पुर्नग्रहण शुल्क में छूट लेकर निर्माण अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ाई जा सकेगी। आवासीय भूखण्ड के पुनर्ग्रहण शुल्क में 250 वर्ग मीटर तक के भूखंड में 75 प्रतिशत, 250 से 500 वर्ग मीटर तक 50 प्रतिशत और 500 वर्ग मीटर से 1000 वर्ग मीटर तक के भूखंड पर पुर्नग्रहण शुल्क में 25 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। इतना ही नहीं कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के अपंजीकृत दस्तावेज व एग्रीमेंट पर लगने वाली पेनल्टी में भी 100 फीसदी छूट प्रदान की जाएगी। अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर पट्टे लेने पर शास्ति में छूट कृषि भूमि पर बसी हुई ऐसी कॉलोनियों जिनमें सु-मोटो धारा 90-बी (1) एवम् 90-ए (बी) की कार्यवाही होकर ले-आउट प्लान स्वीकृति हो चुके हैं ऐसी कॉलोनियों के भूखण्डों के शेष रहे पट्टे जारी करने पर शहरी सेवा शिविर को प्रथम कैम्प मानते हुये ब्याज में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी। कृषि भूमि पर बसी ऐसी कॉलोनियों जिनमें सु-मोटो धारा 90-बी (1) एवम् 90-ए (बी) की कार्यवाही होकर ले-आउट प्लान स्वीकृति हो चुके हैं ऐसी कॉलोनियों में खातेदार व उसके पश्चात्वर्ती क्रेताओं से जितनी बार अपंजीकृत दस्तावेज / एग्रीमेंन्ट से भूखण्ड क्रय किये गये है उनमें अन्तिम क्रेता को भूखण्ड पट्टा देने पर शास्ति में शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी। वित्त विभाग की अधिसूचना 10.07.2024 के अनुसार पट्टा पंजीयन करवाना होगा। प्रीमियम दरों में भी छूट : अधिसूचना दिनांक 13.02.2020 के द्वारा निर्धारित प्रीमियम दरों में 1 अप्रेल 2021 से 7.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि 10 रुपये के गुणांक तक करते हुये देय आवासीय प्रीमियम दरों में छूटदी जाएगी। इसके तहत 100 वर्गमीटर तक पर 25 प्रतिशत और 100 से अधिक एवं 200 वर्ग मीटर तक 15 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है। तकनीकी परीक्षण के लिए अधिकारी अधिकृत : राज्य सरकार ने अधिसूचना के माध्यम से आमजन की सुविधा के लिए भवन निर्माण स्वीकृति, भू-उपयोग परिवर्तन, ले-आउट प्लान (उपविभाजन / पुनर्गठन) आदि में तकनीकी परीक्षण के लिए भी भूखण्ड के क्षेत्रफल के हिसाब से निकाय स्तर पर पदस्थ नगर नियोजक, प्रारूपकार, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता आदि अधिकारियों को अधिकृत किया है। उप विभाजन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन शुल्क में भी मिलेगी छूट
– आगामी 15 नवंबर को होगा घूमर फेस्टिवल का दिव्य एवं भव्य आयोजन– 15 सितम्बर