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चबाने वाले तंबाकू, जरदा सुगंधित तंबाकू और गुटखा के मामले में मशीन-आधारित लेवी के बारे में अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न

स्रोत : PIB Delhi 1. तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की प्रभावी दरें क्या हैं?   तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर प्रभावी शुल्क दरों को अधिसूचना संख्या 03/2025-केंद्रीय उत्पाद शुल्क और अधिसूचना संख्या 04/2025-केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 31.12.2025 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। ये शुल्क दरें 1 फरवरी, 2026 से प्रभावी होंगी।   2.चबाने वाले तंबाकू, जरदा सुगंधित तंबाकू और गुटखा पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण और शुल्क संग्रह) नियम 2025 कहाँ दिए गए हैं?   ये नियम अधिसूचना संख्या 05/2025-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.) दिनांक 31.12.2025 के माध्यम से अधिसूचित किए गए हैं। ये नियम 1 फरवरी, 2026 से प्रभावी होंगे।   3.इन नियमों के तहत कौन से सामान शामिल हैं?

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