
राजस्थान विधानसभा का अंता (193) सीट अब रिक्त, महाधिवक्ता की राय के बाद लिया निर्णय
जयपुर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को अंता (जिला बारां) से विधायक कंवरलाल को विधानसभा सदस्यता से निरर्हित (disqualified) कर दिया है। यह कार्रवाई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अंतर्गत की गई, जिसमें किसी जनप्रतिनिधि को दोष सिद्ध होने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है।
अध्यक्ष देवनानी ने बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191(1)(ई) के तहत दोष सिद्धि की दिनांक से ही सदस्यता स्वतः समाप्त मानी जाती है। महाधिवक्ता की विधिक राय प्राप्त होते ही शुक्रवार सुबह 10:30 बजे यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू किया गया।
राजनीति से दूर, केवल विधिक प्रक्रिया : देवनानी
श्री देवनानी ने स्पष्ट किया कि इस मामले में कोई भी राजनीतिक दखल नहीं है और न ही वे किसी प्रकार के दबाव में निर्णय लेते हैं। उन्होंने कहा– “मैं प्रत्येक मामले में गहराई से अध्ययन कर ही निर्णय करता हूं। न्याय और संविधान की मर्यादा का पालन करना मेरा दायित्व है।”
उन्होंने यह भी दोहराया कि किसी भी पक्ष को इस संवेदनशील प्रकरण को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए।
अब अंता विधानसभा सीट रिक्त
विधानसभा अध्यक्ष के अनुसार, अंता (193) सीट अब रिक्त मानी जाएगी और इसकी सूचना औपचारिक रूप से जारी की जा रही है। आगामी उपचुनाव की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग द्वारा नियमानुसार की जाएगी।
महाधिवक्ता की भूमिका महत्वपूर्ण
श्री देवनानी ने कहा कि न्यायालय से दोष सिद्धि के आदेश प्राप्त होते ही राज्य के महाधिवक्ता को विधिक राय के लिए निर्देशित किया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 177 महाधिवक्ता को विधानसभा में राय देने और भाग लेने का अधिकार देता है। उसी के आधार पर निर्णय लिया गया।
अंता विधानसभा क्षेत्र से चुने गए विधायक कंवरलाल पर एक आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्धि हुई थी, जिसके चलते उनकी विधायकी पर संकट मंडरा रहा था। आज की कार्रवाई के बाद अब यह सीट रिक्त हो गई है और विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या एक कम हो गई है।
यह फैसला राजस्थान की राजनीति में एक कानूनी मिसाल बन सकता है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा स्पष्ट रूप से संवैधानिक अनुच्छेदों और विधिक राय का हवाला देते हुए निष्पक्ष निर्णय लिया गया है।
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