
उदयपुर। उदयपुर जिले के मावली क्षेत्र में पत्नी की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या करने वाले एक व्यक्ति को अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। यह फैसला मावली की अपर जिला एवं सत्र अदालत ने सुनाया।
राजसमंद जिले के नेडच गांव का रहने वाला प्रेमलाल, जो दो बच्चों का पिता है, दूसरी महिला के साथ रहना चाहता था। पुलिस के मुताबिक इसी वजह से उसने अपनी पत्नी को मारने की योजना बनाई।
घटना घासा थाना क्षेत्र में हुई थी, जहां एक महिला का शव संदिग्ध हालत में मिला। उसका सिर बड़े पत्थर से कुचला हुआ था। मामला हत्या का लगने पर पुलिस ने जांच शुरू की।
महिला के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि प्रेमलाल ने पत्नी को योजनाबद्ध तरीके से घटना स्थल पर ले जाकर उसका सिर पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी।
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 23 गवाहों के बयान और 34 दस्तावेजी सबूत पेश किए। सभी सबूत आरोपी के खिलाफ साबित हुए।
जज राहुल चौधरी ने इसे समाज के लिए अत्यंत खतरनाक अपराध बताते हुए आरोपी को मृत्युदंड, 50 हजार रुपये जुर्माना, और एक साल की कठोर कैद की सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि आरोपी को फांसी दी जाए।
About Author
You may also like
-
ईरान युद्ध अपडेट : ट्रंप के ‘शांति दावों’ को तेहरान ने बताया ‘फेक न्यूज’, खाड़ी देशों पर हमले तेज़
-
रामबन (जम्मू-कश्मीर) : ईरान के युद्ध पीड़ितों के लिए शिया समुदाय ने बढ़ाया मदद का हाथ
-
हिंदुस्तान जिंक और टाटा स्टील की इकोजेन साझेदारी – हरित भविष्य की ओर एक कदम
-
खाड़ी में युद्ध और कूटनीति के बीच फंसी दुनिया; क्या ट्रंप का ‘शांति दांव’ हकीकत है या रणनीति?
-
जल केवल संसाधन नहीं, जीवन और संस्कृति का आधार; भारतीय दृष्टिकोण और परम्पराओं में है जल संकट का समाधान : डॉ. अनिल मेहता